रांची । कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। बबलू खान को अदालत ने जिस केस में जमानत दी है। वह सदर थाना में दर्ज कांड 512/ 2025 से जुड़ा केस है। इस केस में बबलू खान के ऊपर व्यापारियों से रंगदारी के लिए धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर आरोप लगे हैं।
बबलू खान को रांची पुलिस ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को रिंग रोड में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। बबलू की जमानत याचिका ओर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की।
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