देवघर संताल एक्सप्रेस:-तम्बाकू नियंत्रण को लेकर श्रावणी मेला क्षेत्र में 25 दुकानदारों में से 12 दुकानदरो से वसूला गया जुर्माना,राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम देवघर जिलान्तर्गत श्रावणी मेला क्षेत्र में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा को लागु करने हेतु, सिविल सर्जन डॉo रंजन सिन्हा एवं डॉ0 मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी-सह- नोडल पदाधिकारी एनoसीoडीo, कोषांग देवघर, के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कोटपा-2003 के अधिनियम, तम्बाकू एवं उनके उत्पाद की सार्वजनिक स्थानो पर धड़ल्ले से बिक्री को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ विभाग के एन०टी०सी०पी० (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कर्यक्रम, देवघर) टीम के द्वारा चलाया जा रहा है निरंतर अभियान।तम्बाकू उत्पादकों को लेकर बने कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं को प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए दिन गुरुवार को मन्दिर परिसर एवं श्रावणी मेला क्षेत्र में कोटपा-2003 कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध छापामारी की गई। इस दौरान 12 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया।जिसकी जानकारी देते हुए नोडल पदाधिकारी,डॉ0 मनीष शेखर एवं जिला परामर्शी अभिमन्यु कुमार दांगी ने बताया कि अगर तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार अपने दुकानों पर सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर लगा कर प्रचार- प्रसार करते रहे हैं या बिना चेतावनी फोटो वाले तम्बाकू की बिक्री करते है, तो लगेगा जुर्माना। साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत धारा 4, 6ए एवं 6बी के उल्लंघन की परिस्थिति में अर्थ दंड के रूप में 1400 रूपए की वसूली की गई।
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