– जिले के विभिन्न प्रखंडों में विधिक शिविर आयोजित
गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे राजेश कुमार वैश्य के मार्गदर्शन में एवं सचिव डा. प्रदीप कुमार के निर्देश पर बुधवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थापित लीगल एड क्लिनिक की ओर से जगह- जगह विधिक शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को कानूनी व सररकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया गया। इस दौरान बोआरीजोर डालसा की टीम ने शामिल अनिता टुडू एवं दयानंद यादव ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज में व्याप्त कुरीतियों का सफाया हो सकेगा। सरकार की ओर से महिलाओं को अधिकार देने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को समर्पित हैं। कानून में भी महिलाओं को अधिकार प्रदत्त है। कहा कि समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर बालिकाओं को सतर्क रहने की जरुरत है। सही उम्र में ही करें शादी। शादी की उम्र लड़की के लिए 18 एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। इससे पहले शादी करना कानूनी जुर्म है। कहा कि कानून में महिलाओं की रक्षा के लिए पोक्सो कानून बनाया गया है। कानून की नजर में स्त्री की लज्जा भंग करना एक गंभीर अमानवीय अपराध है। ऐसा अपराध नारी की स्वतंत्रता एवं निजी जीवन और निजता पर हमला है चाहे वह महिला किसी भी उम्र की हो सकती है। कई ऐसे कृत्य हैं जिससे स्त्री की लज्जा भंग होती है। इसमें सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को गाली देना, अश्लील बातें या हरकत करने, शरीर के किसी हिस्से को स्पर्श करने, पकड़ लेने, सार्वजनिक स्थल पर किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए उसपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने, छेड़छाड़ करने आदि शामिल हैं। इसके आरोप में सख्त सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार पथरगामा, महागामा, बसंतराय, सुंदरपहाड़ी, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, मेहरमा,मेहरमा प्रखंडों के लीगल एड क्लिनिक की ओर से भी जगह-जगह शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई।
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