नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की जाती है। इससे पहले अदालत ने 22 दिसंबर 2025 को मामले से जुड़े सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बनते हैं और इस पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट 20 अप्रैल को आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा।


