– पहली जनवरी को ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र में घटी थी घटना
गोड्डा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार के न्यायालय ने नाबालिग को शादी की नीयत से भाग ले जाने और दुष्कर्म करने आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के चिचोरा निवासी विकास कुमार यादव को दोषी पाकर 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पहली जनवरी 2024 को ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र में उक्त घटना घटी थी। अदालत ने सजा के बाद जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा भादवि की धारा 366 के तहत सात वर्ष कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह साधारण कारावास से दंडित किया गया । इसके अलावा जुर्माना की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने का आदेश दिया गया है जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता के पुनर्वास को लेकर विक्टिम कंपनसेशन देने की सिफारिश की गई है। इसकी प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं उपायुक्त को भेजा गया है।
ठाकुरगंगटी थाना में दर्ज प्राथमिक में पीड़िता की मां ने कहा कि वह बहियार में काम करने गई थी। जबकि घर में उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। घर आने पर उसने पुत्री को नहीं देखा। काफी छानबीन करने पर पता नहीं चला। इसी दौरान विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उसकी पुत्री को विकास कुमार यादव शादी की नियत से भगा ले गया है। अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि उसे विकास कुमार यादव ने मोटरसाइकिल पर भागलपुर ले गया। वहां से उसे बेंगलुरु लेकर चला गया। वहां दो महीने रखा तथा उसकी मर्जी के खिलाफ उसका शारीरिक शोषण किया तथा उसे परिवार वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। गया । पक्षकारों के बयान व उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपित को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी ।
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