◆देवघर नगर निगम का अध्यक्ष पद भी अनारक्षित,साहिबगंज नगर परिषद का अध्यक्ष पद ST के लिए रिजर्व
◆पाकुड़ नगर परिषद और मिहिजाम नगर परिषद का अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला किया गया
विशेष संवाददाता
दुमका । राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।आयोग ने देवघर नगर निगम और दुमका नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अनारक्षित रखा है।इसके पहले पिछले दो चुनावों से दुमका नगर परिषद का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित था।2026 में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आरक्षण सूची जारी की है उसमें दुमका नगर परिषद को अनारक्षित अन्य है।संताल परगना के अन्य नगर निकायों में मधुपुर नगर परिषद का अध्यक्ष पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है।गोड्डा नगर परिषद का अध्यक्ष पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 अन्य के लिए आरक्षित किया गया है।साहिबगंज नगर परिषद अनुसूचित जाति(ST) अन्य के लिए आरक्षित किया गया है।पाकुड़ नगर परिषद और मिहिजाम नगर परिषद का अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला किया गया है।
जामताड़ा नगर पंचायत,बरहड़वा नगर पंचायत और बासुकीनाथ नगर पंचायत अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
रांची नगर निगम के मेयर पद को ST के लिए आरक्षित कर दिया है। धनबाद नगर निगम के मेयर का अनारक्षित है।





