मेरठ । बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुख्य आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार को जिला अदालत ने दोषी करार दे दिया है। दोनों को 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मुस्कान की गोद में उसकी नन्ही बेटी भी मौजूद रही। कार्यवाही पूरी होने और दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से रोते हुए बाहर निकले।
मेरठ के जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा द्वितीय की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पत्रावलियों के आधार पर यह अहम फैसला सुनाया। जिला जज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रावलियों पर मौजूद तमाम साक्ष्य पूरी तरह से इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों ने मिलकर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा पर अपना पक्ष रखने और यह बताने के लिए कि उनकी सजा क्यों कम की जानी चाहिए, पूरे 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के भीतर दोषियों को अपनी सफाई या दलील अदालत के समक्ष रखनी होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि बुधवार को फैसले का दिन होने के कारण सुबह से ही दोनों दोषी बेचैन दिखे। मुस्कान दिन भर पूजा-पाठ में ही लगी रही और उसने दिन में भी मामूली रूप से ही खाना खाया था। अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों काफी उदास हो गए और रात में खाने से भी इनकार कर दिया। जेल अधिकारियों के मुताबिक, कार्यवाही के बाद भी दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाए रहे। मुस्कान और साहिल ने एक-दूसरे की तरफ देखा तक नहीं और अपने-अपने बैरक की ओर चले गए। सौरभ राजपूत की हत्या के इस मामले में पुलिस ने गहन जांच के बाद मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए थे। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान होने के साथ ही इस बहुचर्चित मामले का अगला अध्याय पूरा होगा।


