रांची । पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक प्रभुनाथ लोहरा उर्फ टुप्पा लोहरा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अलग से सजा काटनी होगी।
अदालत ने पिछले सप्ताह आरोपित को मामले में दोषी करार दिया था। वह बेड़ो निवासी है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 मई, 2020 को बेड़ो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लोहरा ने खेल रही नाबालिग को सुनसान जगह पर ले जाकर घटना का अंजाम दिया था। साथ ही धमकी दी थी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मार देंगे।
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