देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विधानसभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन व आदर्श आचार संहिता को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। ऐसे मे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाना है। साथ ही किसी प्रकार की समस्या व सुझाव हो तो अवश्य अवगत करायें, ताकि ससमय उसका निराकरण किया जा सके। इसके अलावे बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर जिला अन्तर्गत दूसरे चरण में 13-मधुपुर, 14-सारठ एवं 15-देवघर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तारीख सुनिश्चित है। साथ ही देवघर जिला में कुल 1245 पोलिंग बूथ हैं, जिसके तहत सारठ विधानसभा अन्तर्गत 376, मधुपुर विधानसभा अन्तर्गत 409 एवं देवघर विधानसभा अन्तर्गत 460 पोलिंग बूथ बनाये गये हैं। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के पश्चात दिनांक-22.10.2024 को गैजेट नोटिफिकेशन की तारीख तय की गयी, नामांकण की तिथि दिनांक-29.10.2024 निर्धारित की गयी है, स्क्रूटनी ऑफ नोमिनेशन की तिथि 30.10.2024, नाम वापसी की अंतिम तिथि 01.11.2024 तय गयी है, मतदान की तिथि-20.11.2024 निर्धारित की गयी है। इसके अलावा मतगणना की तारीख 23.11.2024 चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि 25.11.2024 निर्धारित है। आगे डीसी द्वारा जानकारी दी गयी कि आयोग के निदेशानुसार घोषणा लगते ही सभी प्रकार के सरकारी सम्पति/भवन से 24 घंटे के अंदर, पब्लिक प्रॉपर्टी जगह 48 घंटे के अंदर तथा सभी निजी संपति भवन एवं अन्य से 72 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित पोस्टर बैनर हटाने की जानकारियों से सभी को अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अब कोई भी राजनीतिक दल किसी निजी भवन या भूमि पर पार्टी का झंडा, बैनर या सूचना बिना अनुमति के नहीं चिपका सकते हैं। सरकारी भवन, गेस्ट हाउस, सदन में भी चुनाव के दौरान किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक होगी। आगे उन्होंने कहा कि वाहन, प्रचार प्रसार, जुलूस, सभा आदि के बारे में भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक, राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित समय पर मिलान करने जैसे विभिन्न मुद्दों से जुड़ी जानकारी सभी राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गयी। उम्मीद्वारों के चुनाव खर्च पर कड़ी नजर रखने के लिए आय-व्यय कोषांग का गठन किया गया है। जो प्रत्याशीयों के रैली, रोड-शो, चुनाव प्रचार से संबंधित खर्च का लेखा-जोखा जिला में निर्धारित दर से उम्मीद्वार के खर्च का मिलान कर बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को किसी भी रोड-शो, चुनाव प्रचार से संबंधित अनुमति ए0आर0ओ0 से लेना होगा। आगे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि जिले के एनआईसी वेबसाईट पर निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही सोशल मीडिया पर डीसी देवघर और डीईओ,देवघर के एकाउंट पर विधानसभा आम चुनाव, 2024 से जुड़ी सभी गतिविधियों को देखा व पढ़ा जा सकता है। इसके अलावे बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि हम सभी का यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि मतदान के प्रति मतदाता को जागरूक करने के साथ-साथ मतदाता निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भयता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल के उपयोग व संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सभी को प्रदान की गयी। साथ ही पीपीटी के माध्यम से सभी को सुविधा पोर्टल का उपयोग कर किस तरह अनुमति से जुड़े दस्तावेजों को अपलोड करने एवं चुनाव के दौरान विभिन्न तरह की अनुमति प्राप्त करने के लिए सुविधा पोर्टल की प्रणाली से अवगत कराया गया। इसके अलावे चुनावी कार्यों के लिए सुविधा पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की गयी। इस दौरान बैठक में उपरोक्त के अलावे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, डीडीसी नवीन कुमार,अपर समाहर्ता, निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार,उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेष कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश रजक,जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार,जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभय परासर,सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं संबंधित कोषांग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।
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