गोड्डा : समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में जिले में बुधवार को आदर्श आचार संहिता लागू होने को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 15.10.2024 को जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श की गई। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सभी पार्टियों के द्वारा किया जाए। यदि इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो निर्वाचन कार्यालय से अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने समर्थकों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नहीं देगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों के आवास और वाहनों पर झंडे लगाने समेत विभिन्न बिन्दुओ पर जानकारी साझा की गई तथा सभी सदस्यों को आदर्श आचार संहिता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानको का पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। उक्त बैठक में मौके पर पुलिस अधीक्षक गोड्डा, अनिमेष नैथानी, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा, बैद्यनाथ उरांव, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा, आलोक वरुण केसरी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता गोड्डा, रितेश जयसवाल, उपनिर्वाचन पदाधिकारी गोड्डा, पंकज कुमार समेत विभिन्न राजनितिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
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