देवघर। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर की अदालत ने आज चेक बाउंस के एक मामले में अपराधिक अपील संख्या 10-2023 में पारित बहुत ही तकनीकी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोमिता गुइन की अदालत द्वारा पुर्व में दी गई दो साल की सजा और दस लाख रूपये के जुर्माना भरने के फैसले को निरस्त करते हुए, पुष्पा देवी की अपील याचिका स्वीकार कर लिया। पुष्पा देवी की ओर से अशोक कुमार राय वरीय अधिवक्ता एवं सुनील मंडल अधिवक्ता ने पक्ष रखा जबकि पुष्पा देवी पर केस करनेवाले अभिमन्यु कुमार उर्फ अभिमन्यु वर्मा की ओर से अजय कुमार सिन्हा अधिवक्ता ने बहस किया। मनु वर्मा का दावा था कि उसने पुष्पा को पारिवारिक दोस्ती में बिना लिखित 10 लाख हाथ पैंचा ऋण दिया था। जिसके एवज में पुष्पा देवी ने उसे 10 लाख रुपए का चेक दिया था जो बिना भुगतान के बैंक द्वारा लौटा दिया गया। क्योंकि पुष्पा देवी के खाते में आवश्यक रकम थी ही नहीं।
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