मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक मानकों के उल्लंघन के आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के निरीक्षण में इन वित्तीय संस्थाओं में कई कमियां उजागर हुईं। बैंक आफ बड़ौदा पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि एक वैधानिक निरीक्षण में पाया गया कि बैंक ने कुछ ऋण खातों में निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूला। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को निर्धारित समयसीमा के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड करने में भी विफल रहा। इसी क्रम में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कंपनी केवाईसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के साथ-साथ खातों के जोखिम वर्गीकरण की छह महीने में एक बार समीक्षा करने की प्रणाली लागू करने में नाकाम रही। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने केवल नियामक अनुपालन में पाई गई कमियों के लिए हैं और इनका उद्देश्य किसी भी लेनदेन की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है।
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