रांची । जीजा की हत्या की साजिश रचने के आरोपित साला विनोद उरांव और उसकी पत्नी राजमुनी देवी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला फरवरी 2025 का है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर गेट नंबर एक के पीछे रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों से एक शव बरामद हुआ था। बाद में शव की पहचान गुमला निवासी संजय उरांव के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, संजय की चाकू मारकर हत्या की गई थी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था।
पुलिस जांच में करीब 11 महीने बाद मृतक की पहचान के साथ हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में कथित मास्टरमाइंड विनोद उरांव समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय उरांव का विनोद उरांव की पत्नी राजमुनी देवी से कथित अवैध संबंध था। इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते विनोद ने पत्नी की सहमति से संजय की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि विनोद और राजमुनी ने अपने दो सहयोगियों अमरदीप खलखो और अनूप उरांव की मदद से संजय की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद से चारों आरोपित जेल में बंद हैं।
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