संताल एक्सप्रेस प्रतिनिधि
पाकुड़। पूर्व एनडीए प्रत्याशी सह पत्थर व्यवसायी अजहर इस्लाम की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जमीन विवाद और पुलिस के साथ कथित धक्का-मुक्की के मामले के बाद अब उनके खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया है।श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह निरीक्षक अनुप्रिया सोरेन की लिखित शिकायत पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 95/2026 दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जानकीनगर स्थित अजहर इस्लाम के आवास पर 14 वर्ष से कम आयु के एक बालक से साफ-सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जो बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन है।जानकारी के अनुसार, हाल ही में जमीन विवाद से जुड़े मामले की जांच और आरोपितों की तलाश में नगर थाना, मुफस्सिल थाना एवं मालपहाड़ी ओपी की संयुक्त पुलिस टीम जानकीनगर स्थित आवास पर पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को कार्य करते हुए पाया। पुलिस ने तत्काल उसे कार्य से मुक्त कराया और आगे की कार्रवाई के लिए श्रम विभाग को सूचना दी।श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि बालक को रेस्क्यू कर जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की ओर से संबंधित थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि श्रम विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी अजहर इस्लाम के खिलाफ जमीन विवाद से जुड़े मामले में निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की करने के आरोप में अलग प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उस मामले में पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
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