रामगढ़ । रामगढ़ जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह से जुड़े दो अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (सीसीए) के तहत सुजीत डोम उर्फ सुजीत राम के विरुद्ध निरुद्धादेश पारित किया गया है। जबकि तुषार मिश्रा उर्फ शोम्या मिश्रा के निरुद्धादेश की अवधि बढ़ा दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में संगठित आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसपी मुकेश कुमार लुनायत के अनुसार पतरातू (भुरकुंडा) थाना क्षेत्र के रिभर साइड बुधबाजार निवासी स्वर्गीय अर्जुन राम के पुत्र सुजीत डोम उर्फ सुजीत राम के विरुद्ध सीसीए के तहत निरुद्धादेश पारित किया गया है। वहीं, रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार स्थित मिश्रा टोला निवासी स्वर्गीय राजकुमार मिश्रा के पुत्र तुषार मिश्रा उर्फ शोम्या मिश्रा के विरुद्ध पहले से लागू निरुद्धादेश की अवधि का विस्तार किया गया है।
दोनों मामलों में झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के आलोक में परामर्शदात्री परिषद (एडवाइजरी बोर्ड) ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान संबंधित अपराधियों के विरुद्ध निरुद्धात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार पाए गए। इसके बाद सुजीत डोम को निरुद्ध रखने का आदेश पारित किया गया, जबकि तुषार मिश्रा के मामले में निरुद्धादेश की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रामगढ़ पुलिस के अनुसार, संगठित अपराध पर रोक लगाने, अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस की इस दोहरी कार्रवाई से राहुल दुबे गिरोह से जुड़े अपराधियों पर कानूनी शिकंजा और सख्त करने का संदेश दिया गया है।


