◆दुमका नगर परिषद ने जारी की आम सूचना, 60 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
◆31 दिसंबर 2024 से पहले बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए लागू होगी नियमावली
विशेष संवाददाता
दुमका। नगर परिषद दुमका क्षेत्र के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण को लेकर नगर परिषद ने आम सूचना जारी की है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित “झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026” के तहत अब ऐसे भवनों को निर्धारित शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा।
यह नियमावली उन भवनों पर लागू होगी, जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2024 से पहले किया गया है। नगर परिषद क्षेत्र में बने अनाधिकृत भवनों को संरचनात्मक स्थिरता एवं नियोजन मानकों के आधार पर नियमितीकरण शुल्क लेकर वैधता प्रदान की जाएगी।
नगर परिषद दुमका द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि नियमावली का लाभ लेने के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 27 अप्रैल 2026 से 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में पूरी की जाएगी। अधिकतम 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट क्षेत्र में निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवन, जिनकी ऊंचाई 10 मीटर अथवा जी+2 तक है, उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकेगा।
भवन स्वामियों को भवन का वास्तविक नक्शा, भूमि संबंधी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक कागजात ऑनलाइन बीपीएएमएस (Building Plan Approval Management System) पोर्टल के माध्यम से नगर परिषद में पंजीकृत लाइसेंसधारी तकनीकी व्यक्ति (LTP) के जरिए जमा करना होगा।
नगर परिषद ने नागरिकों से समय सीमा के अंदर आवेदन करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवस में नगर परिषद दुमका कार्यालय की नगर निवेश शाखा से संपर्क करने को कहा गया है।


