नगर निकाय चुनाव : देवघर नगर निगम अनारक्षित, रांची की सीट एसटी के खाते में
संताल एक्सप्रेस संवाददाता
रांची। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार राजधानी रांची नगर निगम की महापौर सीट अनुसूचित जनजाति (स्ञ्ज) वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वहीं धनबाद नगर निगम की महापौर सीट अनारक्षित श्रेणी में रहेगी, जबकि पलामू नगर निगम की महापौर सीट अनारक्षित महिला वर्ग के लिए तय की गई है। इसके अलावा जारी अधिसूचना के अनुसार पलामू नगर निगम अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए आरक्षित की गई है। हजारीबाग नगर निगम अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1, गिरिडीह नगर निगम अनुसूचित जाति अन्य, देवघर नगर निगम अनारक्षित अन्य, बोकारो नगर निगम अनारक्षित अन्य, सरायकेला खरसावां/ आदित्यपुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति अन्य, पूर्वी सिंहभूम/मानगो नगर निगम अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के दौरान नगर निगम के महापौर नगर पंचायत और परिषद के अध्यक्ष के लिए आरक्षित सीट की सूची जारी कर दी गई है। वर्तमान समय में राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है, जहां चुनाव आने वाले समय में होंगे। इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं, जहां 2020 से ही चुनाव लंबित है।
जबकि रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है। वार्ड के सीटों का आरक्षण तय होने के बाद आयोग द्वारा महापौर और अध्यक्ष के लिए सीटों का आरक्षण जारी किया गया है। वही, 19 नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बंशीधर नगर पंचायत अनारक्षित महिला, मझिआंव नगर पंचायत अनारक्षित अन्य, हुसैनाबाद नगर पंचायत अनुसूचित जाति, हरिहरगंज नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला, छतरपुर नगर पंचायत अनारक्षित अन्य, लातेहार नगर पंचायत अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सीटों की घोषणा की गई है। अधिसूचना के अनुसार गढ़वा नगर परिषद अनारक्षित अन्य, विश्रामपुर नगर परिषद अनारक्षित महिला, चतरा नगर परिषद अनारक्षित अन्य, तिलैया नगर परिषद पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षित की गई है।
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मधुपुर, पाकुड़ व मिहिजाम की नगर परिषद अध्यक्ष महिलाएं होंगी
रांची । झारखंड में नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए नगर निगमों के ‘महापौर’ और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के ‘अध्यक्ष’ पदों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। नौ जनवरी 2026 को प्रकाशित गजट के अनुसार, राज्य के विभिन्न निकायों में श्रेणियों और महिलाओं के लिए सीटों का निर्धारण कर दिया गया है। नगर निगम (महापौर पद) में आधी आबादी और पिछड़ों को प्रमुखता दी गई है। कुल 7 नगर निगमों के महापौर पदों की सूची में सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। मेदिनीनगर और मानगो नगर निगम के महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित (अनारक्षित श्रेणी से) किए गए हैं। हजारीबाग नगर निगम का पद ‘अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I’ के लिए आवंटित है। गिरिडीह नगर निगम को ‘अनुसूचित जाति’ और आदित्यपुर नगर निगम को ‘अनुसूचित जनजाति’ के लिए आरक्षित किया गया है। देवघर और चास नगर निगम के पद अनारक्षित (अन्य) श्रेणी में रखे गए हैं।
नगर परिषदों के लिए जारी सूची में 20 निकायों को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से महिला आरक्षण में गढ़वा, विश्रामपुर, मधुपुर, पाकुड़, मिहिजाम, चिरकुंडा, फुसरो, रामगढ़ और गुमला सहित कई निकायों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चक्रधरपुर और रामगढ़ जैसे निकायों के अध्यक्ष पद ‘अनुसूचित जनजाति’ के लिए आरक्षित किए गए हैं।
झुमरीतिलैया (बीसी-II) और मधुपुर व गोड्डा (ईबीसी-I) के पद पिछड़ी जातियों के लिए तय हुए हैं। वही, 19 नगर पंचायतों के लिए भी आरक्षण तालिका जारी की गई है। इनमें श्री बंशीधर नगर, हरिहरगंज, बड़कीसरैया, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूंटी और चाकुलिया में अध्यक्ष पद पर महिलाएं कमान संभालेंगी। लातेहार, महागामा, बुंडू, खूंटी और चाकुलिया नगर पंचायतों को ‘अनुसूचित जनजाति’ के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि हुसैनाबाद और हरिहरगंज ‘अनुसूचित जाति’ के खाते में गई हैं।।यह अधिसूचना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे अब उम्मीदवारों के चेहरे साफ होने लगेंगे।


