गोड्डा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा गत 15 अक्टूबर को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा की तिथि से ही गोड्डा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित, आतंकित किए जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित, असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। जिसे देखते हुए चुनाव सम्पन्न कराने तक अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा बैद्यनाथ उरांव एवं महगामा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गोड्डा एवं महगामा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। जिससे निष्पक्ष, अनुकूमल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखते हुए विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।
रैली, सभा एवं धरना में बिना अनुमति के किसी प्रकार की रैली, सभा एवं धरना नहीं किया जायेगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंधित आरोपित किया जाता है। चुनावी अभियान/प्रचार के दौरान बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। सरकारी सम्पति का उपयोग बिना अनापत्ति/अनुमति के नहीं किया जायेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 6.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे रात्रि तक ही करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के पश्चात करेंगे। यदि किसी भी बात से जाति, धर्म, समुदाय आदि में शत्रुता या घृणा पैदा होती है तो इसके लिए आवेदक जिम्मेवार होंगे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति रद्द कर दी जायेगी।
किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का इाण्डा लगाना, सार्वजानिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्टिंग लगाना एवं तारण द्वार लगाने पर प्रतिबंधित आरोपित किया गया है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर सुसंगत प्रावधनों के तहत कार्रवाई की जायेगी। किसी भी व्यक्तिगत सम्पति पर बिना सम्पति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाने, होडिंग लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन फोटो, पोस्टर, सोशल कीडिया पोस्ट (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम) पर्चा के माध्यम से ऐसा प्रचार नहीं करेंगें ताकि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म समुदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुत्ता या घृणा की भावनाओं को बढावा नहीं देंगे।
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