22 अक्टूबर को अधिसूचना, 20 नवंबर को पड़ेंगे वोट, 23 को मतगणना
डीसी, एसपी व पदाधिकारियों में प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी
साहिबगंज। समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को उपायुक्त हेमंत सती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही साहिबगंज जिला सहित राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। उपायुक्त ने बताया कि ज़िले के राजमहल, बोरियो(एसटी आरक्षित) व बरहेट(एसटी) में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में होगा। इसकी अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2024 होगी। जबकि 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी, व 1 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। जबकि 20 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि राजमहल विस् के लिए निर्वाची पदाधिकारी एसडीओ राजमहल हैं। सभी चुनावी प्रक्रिया उनके कार्यालय में होगी। वहीं बोरियो विस् के निर्वाची पदाधिकारी सदर एसडीओ होंगे। उन कार्यालय में सभी चुनावी प्रक्रिया होगी। वहीं बरहेट के लिए निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता होंगे। उनके कार्यालय में सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, अपर समाहर्ता गौतम भगत, राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी कपिल कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अंगार नाथ स्वर्णकार, आईटीडीए परियोजना निदेशक संजय कुमार दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुनीता किस्कू व अन्य मौजूद थे।
कहाँ कितने वोटर व बूथ
उपायुक्त ने बताया कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कुल 354408 मतदाता हैं। जबकि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में कुल 283673 मतदाता एवं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में कुल 225388 मतदाता हैं। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 863469 है। राजमहल विस में कुल 383 बूथ, बोरियो में कुल 348 बूथ व बरहेट में कुल 277 बूथ सहित 728 भवनों में कुल 1008 बूथ हैं।
पीडब्ल्यूडी व 85 वर्षीय वोटर्स
उन्होंने बताया कि ज़िले अब तक कुल 14638 दिव्यांग वोटर्स चिन्हित किये गए हैं। वहीं 85 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 4673 वोटरों को चिन्हित किया गया है।
48 घंटे के अंदर सभी होर्डिंग, पोस्टर, झंडे, बैनर हटाने का निर्देश
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक स्थलों में लगे होर्डिंग्स, बैनर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए 48 घंटे के अंदर सभी होर्डिंग, पोस्टर, झंडे, बैनर हटाने का निर्देश दिया है। डीसी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने वालों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी भवनों पर भी कोई राजनीतिक दल बिना मकान मालिक के अनुमति के झंडे बैनर नहीं लगा सकेंगे।
सोशल मीडिया पर भी रहेगी नज़र
चुनाव आयोग की नजर सोशल मीडिया पर भी रहेगी, इसलिए कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर न करें। उपायुक्त ने बताया कि इसके अनुसार जिला के सोशल मीडिया सेल सभी सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रचार सामग्री के प्रकाशन या प्रचार संबंधी वीडियो बनाने से पहले जिला स्तरीय एमसीएमसी कमिटी से अनुमति लेना होगा।
कोषांगों का किया गया गठन
विधानसभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त हेमंत सती ने विभिन्न कोषांगों का गठन किया है।


