गोड्डा :: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार के न्यायालय ने नाबालिग को शादी की नीयत से भाग ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपित जमुई (बिहार ) के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया टोला काेरियासर निवासी मुकेश कुमार दास को दोषी पाकर 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 28 दिसंबर 2023 को सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में उक्त घटना घटी थी। अदालत ने सजा के बाद जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा भादवि की धारा 366 के तहत सात वर्ष कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह साधारण कारावास से दंडित किया गया । जुर्माना की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने का आदेश दिया गया है जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता के पुनर्वास को लेकर विक्टिम कंपनसेशन देने की सिफारिश की गई है। इसकी प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं उपायुक्त को भेजा गया है। सुंदरपहाड़ी थाना में 01 जनवरी 24 को दर्ज प्राथमिक में पीड़िता के पिता ने कहा था कि 28 दिसंबर 23 की रात उसकी नाबालिग पुत्री खाना खाकर घर में सोई थी। सुबह जगा तो उसने पुत्री को नहीं देखा। काफी छानबीन करने पर लोगों ने बताया कि वह किसी अंजान लड़का से मोबाइल पर बात कर रही थी। अपने स्तर से काफी खोजबीन किया लेकिन पता नहीं चला। उनकी लड़की जमुई (बिहार ) के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया टोला काेरियासर निवासी मुकेश कुमार दास से मोबाइल पर बातचीत करती थी। उसी ने शादी की नियत से भगा ले गया है। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। पक्षकारों के बयान व उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपित को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी ।
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now

