साहिबगंज। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत योग्य लाभुकों को अनुदान राशि मिलेगी इसके तहत लाभुकों को आजीविका में होने वाली क्षतिपूर्ति या बीमारी की अवधि या इलाज के बाद पौष्टिक आहार की पूर्ति के लिए अनुदान राशि मुहैया करायी जाएगी.
★ किसको मिलेगा लाभ
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इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के योग्य लाभुकों को उनकी बीमारियों की वजह से उनके आजीविका में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए अथवा बीमारी की अवधि या इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति के लिए अनुदान राशि मुहैया कराया जाएगा. योजना का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए अहर्ता निर्धारित किया गया है. आवेदक राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र डॉक्टर की पर्ची, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो आदि का एक-एक फोटोकॉपी एवं बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं.
★ व्यस्क लाभुकों को तीन हजार से 25 हजार तक मिलेंगे
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योजना के तहत व्यस्क लाभुकों में से कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित अथवा शल्य चिकित्सा में अस्पताल में सात दिनों से कम समय तक इलाजरत हो तो तीन हजार रुपये और यदि सात दिनों से अधिक समय से इलाजरत है, तो पांच हजार रुपये मिलेंगे। यदि कोविड-19 अंतर्गत पीड़ित का इलाज घर में हुआ है, तो पांच हजार रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ है, तो 10 हजार रुपये मिलेंगे।यदि कोई कैंसर की बीमारी से ग्रसित है, तो पीड़ित को 25 हजार रुपये मिलेंगे।
★ अव्यस्क लाभुकों को 1500 से लेकर 15,000 रुपये तक मिलेंगे
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अव्यस्क लाभुकों में से कोई किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा में सात दिनों से कम समय तक अस्पताल में इलाजरत रहा है तो 1500 रुपये, यदि सात दिनों से अधिक समय तक इलाजरत रहा हो तो 2500 रुपये, कोविड-19 अंतर्गत यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो 2500 रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ है तो पांच हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, यदि पीड़ित कैंसर से ग्रसित है तो 15 हजार रुपये मिलेंगे।

