पश्चिमी सिंहभूम । पश्चिमी सिंहभूम जिले में राशन कार्डों की जांच को लेकर प्रशासन ने लाभुकों को सतर्क किया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की नई व्यवस्था के तहत एक अक्टूबर 2026 से स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली के जरिए निष्क्रिय राशन कार्डों और दोहरी प्रविष्टि वाले लाभुकों की स्वतः पहचान की जाएगी। जिला प्रशासन ने बुधवार को बताया कि जिन राशन कार्डों से लगातार छह माह तक खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है, उन्हें प्रत्येक माह की 21 तारीख को निष्क्रिय किया जाएगा। इसका प्रभाव अगले माह की पहली तारीख से लागू होगा। निष्क्रिय किए गए राशन कार्डों के लाभुकों को तीन माह के भीतर ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।
नई व्यवस्था के तहत आधार आधारित मिलान के माध्यम से डुप्लीकेट लाभुकों की भी पहचान की जाएगी। ऐसे लाभुकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी। सत्यापन के बाद पात्र लाभुक को सही राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और दूसरे कार्ड से उसका नाम हटा दिया जाएगा। प्रशासन ने लाभुकों से अपने राशन कार्ड की स्थिति समय रहते जांचने तथा आवश्यक होने पर उचित मूल्य दुकान, राशन डीलर या प्रज्ञा केंद्र में ई-केवाईसी कराने की अपील की है, ताकि पात्र लाभुकों को खाद्यान्न का लाभ मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।


