कोलकाता । कोलकाता में अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य अग्निशमन विभाग, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीमों ने अब तक करीब 960 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। इनमें केवल 41 ही निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए। अधिकारियों के अनुसार, 19 अगस्त की तड़के मध्य कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग के बाद निरीक्षण अभियान तेज किया गया। इस घटना में सात बांग्लादेशी नागरिकों समेत नौ लोगों की मौत हुई थी।
नोटिस पाने वाले होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। इसके बाद उन्हें अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही वे दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे और संचालन शुरू करने की अनुमति मिल सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता में करीब 3,700 होटल और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं। संयुक्त टीम अब तक इनमें से करीब एक चौथाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर चुकी है। बाकी प्रतिष्ठानों में भी जांच जारी रहेगी। इसी बीच, पिछले सप्ताह राज्य अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने कैमक स्ट्रीट स्थित एक व्यावसायिक इमारत के तहखाने और छठी तथा सातवीं मंजिल को तत्काल खाली कराने का आदेश दिया था। इसी इमारत में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का कार्यालय भी है। विभाग ने 31 अगस्त को निरीक्षण के बाद दोनों ऊपरी मंजिलों को आग और जीवन सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित घोषित किया था। तृणमूल कांग्रेस ने इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने पार्टी को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। मामले पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है।


