पीएनजी यूजर्स को 30 दिन में एलपीजी स्टेटस करना होगा स्पष्ट
नई दिल्ली । देशभर में एलपीजी और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं के लिए गैस कनेक्शन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब अगर किसी उपभोक्ता ने अपने घर में पीएनजी कनेक्शन लगवाया है, तो उसे 30 दिनों के भीतर अपने एलपीजी कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा अतिरिक्त कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सकती है। यह नया नियम पारदर्शिता लाने और गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक ही रसोई का उपयोग करने वाले परिवार के लिए केवल एक ही घरेलू गैस कनेक्शन (एलपीजी या पीएनजी) पर्याप्त माना जाएगा। जांच के दौरान एक ही परिवार के नाम पर एक से अधिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन पाए जाने पर अतिरिक्त कनेक्शन को नियमों के तहत हटाया जा सकता है, जिससे गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
संबंधित एजेंसियां ऐसे मामलों की जांच करेंगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कनेक्शन को बंद करेंगी। हालांकि, सरकार ने उपभोक्ताओं को कुछ राहतें भी दी हैं। जो उपभोक्ता स्वेच्छा से अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें मौजूदा कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) में बदलने का विकल्प मिलेगा। साथ ही एलपीजी कनेक्शन बंद करने पर ट्रांसफर वाउचर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में पीएनजी रहित क्षेत्रों में जाने पर एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय करवाना आसान होगा। यह सुविधा खासकर नौकरीपेशा, छात्रों, किराएदारों और प्रवासी परिवारों के लिए फायदेमंद होगी, जिससे स्थान बदलने की स्थिति में औपचारिकताएं सरल होंगी और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।


