नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसने निर्वाचन आयोग के नए फॉर्म 6 को न मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय की पिछली टिप्पणियों का मतलब गलत तरीके से न निकाला जाए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि निर्वाचन आयोग बता रहा है कि नए फॉर्म-6 को उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिली है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि जब बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले की सुनवाई हुई थी, तब नया फॉर्म-6 आया ही नहीं था। न्यायालय की पिछली टिप्पणियों का मतलब गलत तरीके से न निकाला जाए। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे को हमारे संज्ञान में लाया गया है। इस पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा।
न्यायालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर एक और याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने इस याचिका को ऐसी ही दूसरी याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया।
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