लखनऊ । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर लखनऊ खंडपीठ में मंगलवार काे न्यायमूर्ति मनीष माथुर की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 07 मई नियत की है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी कर रहे थे। अब वे इस केस से अलग हो चुके हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई मंगलवार को हुई। यह मामला न्यायमूर्ति मनीष माथुर की अदालत में सूचीबद्ध हुआ। मामले की सुनवाई के समय याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने कोर्ट से मामले में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने याची के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 07 मई नियत की है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत के अलावा ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है। इस मांग वाली उनकी याचिका लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत से खारिज हो चुकी हे। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी। इसी 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई की थी।
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