नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल खड़ा किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी 105 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने के लिए इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाने को कहा गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल जाने को क्यों कहा था, जबकि कांग्रेस अपील में गयी थी। हाई कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया। तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश एएसजी एन वेंकटरमण और वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नये सिरे से इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया था लेकिन वे नहीं गए। तब कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि हाई कोर्ट को अंतरिम रोक लगानी चाहिए थी। उसके बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के लंबित रहने का असर इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को सहयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 105 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था।
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