रांची । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने चारा घोटाले के अभियुक्त दीपेश चांडक का 1.33 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने का आदेश दिया। चारा घोटाले की जांच के दौरान तत्कालीन सीबीआई अधिकारी एके झा ने छापेमारी के दौरान चांडक के ठिकानों से यह रुपये जब्त किया था। दीपेश चांडक को चारा घोटाले के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में चिह्नित किया गया था। घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने चांडक के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान उसके कोलकाता स्थित आटा मिल से 1.33 करोड़ रुपये जब्त किया गया था। घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने चांडक को एप्रुवर बनाया था।
उसे एप्रुवर बनाने पर कानूनी विवाद हुआ था। लेकिन इस विवाद में सीबीआई की जीत हुई। सीबीआई ने चांडक के ठिकानों से जब्त किये गये 1.33 करोड़ की राशि को कुर्क करने के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीबीआई अधिकारी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के आलोक में वह कोर्ट में हाजिर हुए और मामले की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने इस राशि को राज्य सरकार के हवाले करने का आदेश दिया। सीबीआई द्वारा जब्त की गयी राशि फिलहाल स्टेट बैंक में जमा है। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद यह राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जायेगी।


