रांची । रांची के किशोरगंज चौक स्थित एक दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की रांची नगर निगम की कार्रवाई पर झारखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले में प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल ने अदालत को बताया कि 7 अगस्त को रांची नगर निगम ने उनके आवास के सामने स्थित दुकान के स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था।
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जिस परिसर में दुकान स्थित है, उसका स्वीकृत नक्शा मौजूद है। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से दुकान के स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रयास किया गया, जो उचित नहीं है।
प्रार्थी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए निगम को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई जवाब दाखिल होने के बाद होगी।
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