◆सीनेट-सिंडिकेट के अलावा 18 अन्य बोर्ड एवं प्राधिकरण बनेंगे
◆अंगीभूत और सम्बद्ध कॉलेजों के लिए अलग बोर्ड का है प्रावधान
विशेष संवाददाता
दुमका। सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय (SKMU) में नए विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभिन्न निदेशकों की नियुक्ति के बाद अब विश्वविद्यालय के वैधानिक प्राधिकरणों, बोर्ड एवं अन्य निकायों के गठन की दिशा में काम शुरू हो गया है। नए एक्ट की धारा 40 में विश्वविद्यालय के लिए सीनेट और सिंडिकेट के अलावा कई नए बोर्ड एवं प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया है। इससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यवस्था को नए ढांचे के अनुरूप संचालित करने का रास्ता साफ होगा।
नए एक्ट के तहत विश्वविद्यालय के प्रमुख प्राधिकरणों में सीनेट, सिंडिकेट और शैक्षणिक परिषद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग बोर्ड गठित किए जाएंगे। फैकल्टी और अध्ययन बोर्ड भी नए ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे।
अधिनियम में विश्वविद्यालय के कामकाज को विशेषज्ञतापूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए कई विशिष्ट बोर्डों का प्रावधान किया गया है।
नए एक्ट में विश्वविद्यालय की गतिविधियों को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटकर उनके लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया गया है।
नए एक्ट की अनुसूची-II में शामिल विश्वविद्यालयों में कुछ अतिरिक्त प्राधिकरणों का प्रावधान किया गया है। इसमें अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड, संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड तथा क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड शामिल हैं।अंगीभूत और सम्बद्ध कॉलेजों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनने से कॉलेजों से जुड़े प्रशासनिक, शैक्षणिक और समन्वय संबंधी कार्यों के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।विश्वविद्यालय में निदेशकों की नियुक्ति के बाद अब इन प्राधिकरणों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना नए एक्ट को जमीन पर लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कौन-कौन बोर्ड का होगा गठन
परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड,आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड,सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड,अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड, छात्र मामलों का बोर्ड, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड, मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड,समावेशी शिक्षा बोर्ड,सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड,अध्ययन केंद्र बोर्ड, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्क बोर्ड,छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड,अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड, संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड तथा क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड।


