नई दिल्ली । कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एमेजान, स्विगी इंर्स्टामार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जहरीले धतूरे के फल और बीजों को खाद्य उत्पाद के रूप में बेचने पर की गई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। विभाग की जांच में सामने आया कि धतूरे के उत्पाद एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ खाद्य उत्पाद के तौर पर बेचे जा रहे थे। सुनवाई में एमेजान ने कोई जवाब नहीं दिया, स्विगी इंर्स्टामार्ट ने अतिरिक्त समय मांगा, जबकि बिगबास्केट ने बिक्री रोकने और मानव उपभोग के लिए नहीं लेबल लगाने की बात कही। हालांकि, प्राधिकरण ने इन स्पष्टीकरणों को संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि निरीक्षण में वेयरहाउस में भी ऐसे पैकेट मिले थे। धतूरे की जहरीली प्रकृति के कारण इसे खाद्य पदार्थ के रूप में बेचना अस्वीकार्य है। विभाग ने इन कंपनियों को धतूरे के उत्पाद से जुड़ी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर/विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित करने को कहा गया है। कंपनियों को जल्द अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसके बाद ही लाइसेंस बहाली पर विचार होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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