नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दी गयी जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की है जिसमें सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाकर हजारी लगानी होती है। सिसोदिया ने इन शर्तों को हटाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया जांच एजेंसियों के अफसरों के समक्ष 60 बार जा चुके हैं।
नौ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सिसोदिया को निर्देश दिया कि वो हर सोमवार एव गुरुवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।