नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। लालू यादव की ओर से कहा गया था कि 2004 से 2009 के बीच कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद 2020 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की गई, यह एक तरह से प्रताड़ित करना है। लालू यादव की ओर से कहा गया था कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के पहले धारा 17ए के तहत जरुरी अनुमति लेनी होती है, जो नहीं ली गई।
7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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