पटना । पटना की एनआईए कोर्ट ने छह आरोपियों को पूर्वी चंपारण में ट्रेन पलटने की आतंकी साजिश रचने का दोषी माना है। इन लोगों पर 2016 में घोड़ासहन स्टेशन के पास नेपाली बॉर्डर पर आईईडी बम लगाने का आरोप था। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है।
घटना 30 सितंबर 2016 की है जब घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पास नेपाली बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक पर आईईडी बम प्लांट किया गया था। यह बम प्रेशर कुकर में रखा गया था। समय रहते बम को डिफ्यूज कर दिया गया था, जिससे बड़ी दुर्घटना होने बच गई थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने मोती लाल पासवान, रंजय कुमार साह, मुकेश यादव, राकेश कुमार यादव, गजेन्द्र कुमार शर्मा और उमाशंकर पटेल को दोषी करार दिया है। इन सभी पर यूएपीए, रेलवे एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था।
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि इन लोगों ने ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची थी। सभी दोषी फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। कोर्ट पांच अक्टूबर को सजा सुनाएगी।