मुंबई । भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में गैर-प्रामाणिक ट्रेडिंग में शामिल 10 संस्थाओं पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रत्येक इकाई पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिनमें सचिन जैन एचयूएफ, मोतीलाल बैद, अजय नोपानी, दिवाकर झा, बागदेवी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, रीता आर ठक्कर, काला सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेघा निभवानी, सीताराम जयंती और अमित शॉ शामिल हैं। सेबी ने पाया कि इन संस्थाओं ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच बीएसई के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में रिवर्सल ट्रेड्स किए, जिससे कृत्रिम वॉल्यूम बना। सेबी ने कहा कि रिवर्सल ट्रेड्स का कोई वित्तीय तर्क नहीं होता और यह बाजार में नकली वॉल्यूम बढ़ाकर निवेशकों को गुमराह करने का काम करता है। इसके अलावा सेबी ने कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक एलायंज प्राइवेट लिमिटेड का मर्चेंट बैंकर लाइसेंस रद्द कर दिया। सेबी की अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 तक चली जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। नियामक के अनुसार कंपनी ने नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उसका पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया गया।
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