पटना । बिहार में ट्रैफिक नियमों को लेकर परिवहन विभाग ने नए फरमान जारी किए हैं, जो गाड़ी मालिकों के लिए अहम हैं। अगर आपकी गाड़ी का चालान कटा है और आपने इसे 90 दिन में नहीं भरा, तो आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यह फैसला नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए आदेश के मुताबिक 90 दिन के अंदर चालान न भरने पर वाहन मालिकों को कई सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद, गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ओनरशिप ट्रांसफर जैसी जरुरी प्रक्रियाएं नहीं करा सकेंगे। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर है।
नीतीश सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए 350 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाने का भी फैसला लिया है। इन कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वालों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि बिना नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस, गलत पार्किंग, सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति, और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने परिवहन विभाग ने अपनी टीम को मजबूत किया है। विभाग ने इस काम के लिए नई नियुक्तियों की भी घोषणा की है, जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया है। यह कदम राज्य में सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत अहम है और यह उम्मीद की जा रही है कि इससे ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।