रांची। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव लडऩे की तैयारी कर रहे थे। अब उनके इस सपने पर ग्रहण लग गया है। कोयला घोटाला मामले में तीन साल की सजा पाए मधु कोड़ा ने दोषसिद्धी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ में उन्होंने दोषसिद्धी पर रोक के लिए याचिका लगाई थी।
अदालत ने गुरुवार को कहा था कि याचिका की फाइल देर से मिलने की वजह से उस पर गौर नहीं किया जा सका। ऐसे में सुनवाई शुक्रवार को होगी। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। 2017 में मिली है तीन साल की सजा पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को गलत तरीके से आवंटित किए जाने के मामले में तीन साल की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी। निचली अदालत ने 13 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने और पावर का दुरुपयोग करते हुए कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटित करने के मामले में दोषी पाया था।
यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, मधु कोड़ा और एचसी गुप्ता पर 50 लाख और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।