देवघर में कोल माईन्स व दुमका में लिफ्ट सिंचाई योजना को मिली स्वीकृति
रांची । राज्य सरकार ने राज्य के मानकी-मुंडा सहित 14 परंपरागत ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सरकार ने मंजूरी दी। बैठक के मुख्य फैसले सरकार ने परंपागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, बीबीनायकी, गोड़ेत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवार व तावेदन को देय सम्मान राशि को दोगुना करने का फैसला लिया है। मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान की 4,000 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी। वहीं, अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे। इस बढ़ोतरी से सरकार को अतिरिक्त 44.79 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसमें करीब 89.58 करोड़ की राशि खर्च होगी।
बैठक के मुख्य फैसले
-देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा खुन एवं आमडंगाल थाना अंतर्निहित कुल रकबा 31.60 एकड़ गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि रूपये 16,19,85,866/- (सोलह करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार आठ सौ छियासठ) मात्र ई0सी0एल0 चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस0पी0 माईन्स (ई0सी0एल0), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
-दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखण्ड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु0 1204.36848 करोड़ (एक हजार दो सौ चार करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ) मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश-3/ पी0एम0सी0 / कार्य / 411/2020-25/21-22 प्र0स्वी0, दिनांक-25.01.2022 की कंडिका 6 एवं 7 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-केंद्रीय एजेंसी के कार्य दायित्व के मामले की कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग करेगा।
-बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले बाल आरक्षी को पुलिस विभाग में ही फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की जाएगी।
-बिहार परिवहन निगम के 619 परिवहन निगम कर्मियों का समायोजन दूसरे विभाग में करने की स्वीकृति दी गई। इसमें 50 करोड़ की राशि खर्च होगी।
-विधानसभा सदस्य इंद्रजीत महतो के चिकित्सा इत्यादि खर्च के संपूर्ण राशि देने की स्वीकृति।
-मुख्यमंत्री अस्पताल का एकल्प योजना के लिए गाइडलाइन बना है और दो स्तर पर राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी।
-राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल इत्यादि का उन्नयन किया जाएगा।
-दूसरे चरण में सभी अनुमंडल सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जाएगा।
-झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान क्षेत्र के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन किया गया है।
-सभी सीटों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य किया गया है।
-सदर अस्पताल खूंटी के डॉक्टर नीलम को सेवा से बर्खास्त किया गया।
-राजकीय कोडरमा और चाईबासा जिलों में 100-100 एमबीबीएस सीट के मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए नियमों के अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
-एमडीएफ मत के तहत जिन जनों को 30 करोड़ राशि उपलब्ध है, उन्हें अनटाइड फंड से कम राशि दी जाएगी।
-लातेहार जिला में अवस्थित बिहार साल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड के अधिग्रहण पर वन विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।
-वनरक्षी के 1553 पदों का प्रत्यापन करते हुए प्रधान वनरक्षी के 1315 पद इस सृजन की स्वीकृति दी गई।