रांची । झारखंड हाई कोर्ट में बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में धनबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाये जाने को चुनौती देने वाली अपील पर मंगलवार को बहस जारी रही। मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से दुर्घटना के संबंध में फैक्स के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज और मटेरियल एक्जीबिट मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की। 28 जुलाई, 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त, 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी। यह फैसला सीबीआई जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।