रांची । झारखंड हाई कोर्ट में पाकुड़ शहर के वार्ड एक से छह के बीच के लोगों को पानी नहीं मिलने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार काे हुई।
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पाकुड़ के लोगों के लिए हर हाल में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने कोर्ट को बताया कि पाकुड़ के विभिन्न वार्डों में पानी के लिए डीप बोरिंग की व्यवस्था की गई है, उसके माध्यम से उन्हें पानी पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के फरक्का डैम से भी पाकुड़ के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसका 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
फरक्का डैम से पाकुड़ में पानी पहुंचाने में अभी कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार से पत्राचार किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में बताने को कहा है कि पाकुड़ के विभिन्न वार्डों में पानी पहुंचाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और फरक्का डैम से पाकुड़ के लोगों को पानी उपलब्ध कराने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से किन-किन बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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