रांची । देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना में तीन लोगों की मौत को लेकर जनहित याचिका को बुधवार को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका निष्पादित की। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने विशेषज्ञों की टीम से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आलोक में रोपवे संचालित करने वाले कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया। मृतकों के परिजन को मुआवजा दे दिया गया है।
इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी।पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा की जांच चल रही है, जिसमें रोपवे संचालित करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ जिम्मेदारी तय की जा रही है। इस हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का संचालन करने वाले दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया था कि क्यों नहीं उनको काली सूची में डाल दिया जाए। बता दें कि त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में अप्रैल 2022 में दुर्घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गयी थी। इस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कर्मवीर सिंह/12मार्च25