रांची । पेसा कानून को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।राज्य में अब तक पेसा कानून लागू नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने राज्य सरकार को दो महीने में पेसा नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता तान्या सिंह ने बहस की। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई।