मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। होटल व्यवसायी जया शेट्टी हत्याकांड में मोका कोर्ट ने राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ज्ञात हो कि जया शेट्टी की 2001 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को मोका कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ राजन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायधीश पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने छोटा राजन एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मालूम हो कि होटल व्यवसायी जया शेट्टी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार छोटा राजन को न्यायधीश ए.एम. पाटिल ने 23 साल बाद मोका एक्ट के तहत दोषी ठहराया था और उसे विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास और 16 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। दरअसल फिरौती देने से इनकार करने पर जुलाई 2001 में राजन गिरोह के गुंडों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गवाहों में जया शेट्टी के बेटे मोहन और मनोहर भी शामिल थे। सरकारी पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
– करीब 70 अपराधों का आरोपी है छोटा राजन
छोटा राजन को 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और भारत लाया गया। वह महाराष्ट्र में लगभग 70 गंभीर अपराधों में आरोपी है। फ़िलहाल छोटा राजन मुंबई के जाने-माने पत्रकार ज्योतिर्मय उर्फ जे.डे की हत्या के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राजन के खिलाफ सभी 70 मामले अभियोजन के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए हैं।