रांची । चुनाव लडऩे की जिन उम्मीदों को लेकर जेल में बंद गैंगस्टरअमन साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसको लेकर उसे तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। गैंग्स्टर अमन साहू बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडऩा चाहता था, इसलिए उसने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी अलग-अलग मामलों में उसे जो सजाएं मिली है, उसपर फाइनल जजमेंट आने तक उसे स्थगित रखा जाये। उसकी याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अमन साहू और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद उसकी याचिका खारिज करते हुए उसे चुनाव लडऩे की अनुमति नहीं दी। अमन साहू की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार शिकरवार ने बहस की। बता दें कि अमन साहू को रामगढ़ के एक मामले में छह साल और लातेहार के एक मामले में तीन साल की सजा मिली है।