रांची । झारखंड हाई कोर्ट में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में दाहू यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल यादव को राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाहू यादव को ईडी फंसा रही है। ऐसे में उनके पिता की वजह से उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। वे एक स्टूडेंट हैं, ऐसे आपराधिक मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 31 जनवरी को राहुल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने 2 जनवरी को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था, इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।