नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में सीबीआई ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया है। अपने जवाब में सीबीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए भी पूरे घोटाले की योजना बनाने वाले हैं। उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था क्योंकि सारे फैसले उनकी सहमति और निर्देशन में ही हुए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं।
सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अदालत के सामने मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी या अवैध थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने की अनुमति को उचित ठहराया था। जिसके लिए प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया। सीबीआई ने कहा कि जहां तक मेडिकल ग्राऊंड पर अंतरिम जमानत के दावे का सवाल है, तो बीमारियों के संबंध में, जेल नियमों और मैनुअल के अनुसार तिहाड़ जेल अस्पताल या उसके किसी भी रेफरल अस्पताल में इलाज किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल जमानत पर रिहा किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है, जिसे केवल तभी दिया जाना चाहिए जब जेल में इलाज संभव न हो। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच आज 23 अगस्त को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 14 अगस्त को सीबीआई को नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब मांगा था।
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