गोड्डा :: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म करने आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के नेमनियाकिता निवासी अनुपम तिग्गा को दोषी पाकर पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना का भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया है।
दो अगस्त 2022 को महागामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि एक वर्ष पहले उसे अनुपम तिग्गा से प्यार हो गया था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। इसी बीच अनुपम तिग्गा ने शादी का प्रलोभन देकर उसके घर में आकर 20 जून 2021 को पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भी लगातार संबंध बनाता रहा। कुछ दिन बाद वह मुझे भगाकर दिल्ली ले गया। दिल्ली में मुझे एक कमरे में कैद कर दिया गया तथा लगातार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब मेरा गर्भ ठहर गया तो जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद 29 जून 2022 को उसे दिल्ली में अकेले छोड़कर भाग गया। जहां से वह अकेले घर आई। यहां आकर अनुपम तिग्गा के विषय में घरवालों को बताया।इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर थाना में आवेदन दिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान शुरु किया गया। आरोपित को 28 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया।
विचारण के दौरान अभियाेजन की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने अनुपम तिग्गा को दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उचित प्रतिकर मुआवजा देने को लेकर आदेश की प्रति स्थानांतरित किया गया।
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