महानायक ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की थी याचिका
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत ने ये आदेश दिया है। मामला बिग बी के पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है और अमिताभ बच्चन अपना केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होना होगा।
बता दें अमिताभ बच्चन ने साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अपने नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान से जुड़ी दूसरी चीजों के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग की थी। उनका कहना था कि कुछ लोग बिना अनुमति उनके नाम और लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इस मामले में वकील ने अमिताभ बच्चन की ओर से अदालत में पक्ष रखा था।
याचिका में बताया गया था कि कुछ मोबाइल ऐप चलाने वाले लोग अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल लॉटरी से जुड़ी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। वहीं कुछ लोग उनकी तस्वीर वाली टी-शर्ट भी बेच रहे थे। इस तरह के इस्तेमाल से एक्टर की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी। साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अमिताभ एक मशहूर हस्ती हैं और कई विज्ञापनों में नजर आते हैं। ऐसे में उनकी अनुमति के बिना उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके अपने सामान या सेवाओं का प्रमोशन करना सही नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस तरह की गतिविधियों से एक्टर को नुकसान हो सकता है और उनकी छवि पर भी असर पड़ सकता है। इसको देखते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया गया था।


