संताल एक्सप्रेस
पाकुड़। एडीजे-1 की अदालत ने एसटी/एससी केस संख्या 9/23 में गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद यह निर्णय दिया। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी कमलेश्वर कुमार भारती ने सुरेश अग्रवाल के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, रंगदारी मांगने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए एसटी/एससी थाना में कांड संख्या 9/23 दर्ज कराया था।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को विस्तार से सुना तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके आधार पर एडीजे-1 की अदालत ने सुरेश अग्रवाल को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया।मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार यादव ने पैरवी की। अदालत का फैसला आने के बाद सुरेश अग्रवाल और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं, इस निर्णय को जिले में चर्चा का विषय माना जा रहा है।


