रांची । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झटका लगा है। प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने CM हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने अपना याचिका खारिज कर दी है।
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डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब यह केस ट्रायल की ओर बढ़ सकता है। यह मामला बडग़ाईं के 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में पांच दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की थी। इस याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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